कांवड़ मेला-2026 के दृष्टिगत जनपद के सभी सरकारी, गैर-सरकारी विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में 30 जुलाई से 11 अगस्त 2026 तक अवकाश घोषित
अवकाश अवधि में विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियां निर्बाध रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किए जाएंगे
हरिद्वार। जनपद में श्रावण कांवड़ मेला-2026 के दौरान प्रतिदिन कांवड़ यात्रियों की बढ़ती संख्या तथा प्रमुख मार्गों पर अत्यधिक भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनहित एवं छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ यात्रियों के सुचारु एवं सुरक्षित आवागमन के लिए विभिन्न मार्गों पर यातायात डायवर्जन एवं मार्ग बंद किए जाने की व्यवस्था लागू रहेगी।
मेले की चरम अवधि में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण छात्र-छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में होने वाली संभावित कठिनाइयों एवं सुरक्षा संबंधी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों, सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में 30 जुलाई 2026 से 11 अगस्त 2026 तक शैक्षणिक कार्य हेतु अवकाश घोषित किया गया है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि अवकाश अवधि के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सभी शिक्षण संस्थान ऑनलाइन शिक्षण कार्य का संचालन सुनिश्चित करेंगे,
जिससे शैक्षणिक गतिविधियां नियमित रूप से जारी रहें।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों एवं सभी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कांवड़ मेले के दौरान यातायात व्यवस्था, जनसुरक्षा एवं विद्यार्थियों के हितों का प्रभावी ढंग से संरक्षण किया जा सके।

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