November 2, 2026

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Deepawali 2026 cm Dhami announced bonus for State government workers

दीपावली पर CM धामी की कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 30 दिन के बोनस को मंजूरी

दीपावली पर CM धामी की कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 30 दिन के बोनस को मंजूरी

अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा अधिकतम ₹6,908 का बोनस, समूह ‘ग’, ‘घ’ और पात्र ‘ख’ श्रेणी के कर्मचारियों को होगा लाभ

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी मिलेगा तदर्थ बोनस, वित्त विभाग ने जारी किया शासनादेश

देहरादून। दीपावली के पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान को मंजूरी प्रदान कर दी है।

इस फैसले से प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर त्योहार से पहले खुशी आएगी।

वित्त विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार राज्य सरकार के समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों के साथ ही समूह ‘ख’ के पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ मिलेगा।

Deepawali 2026 cm Dhami announced bonus for State government workers इसके लिए ग्रेड वेतन की अधिकतम सीमा 4,800 रुपये निर्धारित की गई है। पात्र कर्मचारियों को 30 दिन की परिलब्धियों के आधार पर बोनस दिया जाएगा। बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धि सीमा 7,000 रुपये तय की गई है।

इस आधार पर कर्मचारियों को अधिकतम लगभग 6,908 रुपये का बोनस मिलेगा।

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी राहत

सरकार ने अपने फैसले में कैजुअल और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी शामिल किया है। छह दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन तथा पांच दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 206 दिन काम करने वाले पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा।

इनके लिए 1,200 रुपये की मासिक गणना सीमा निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर अधिकतम लगभग 1,184 Deepawali 2026 cm Dhami announced bonus for State government workers रुपये का बोनस मिलेगा।

छह माह की सेवा पूरी होना जरूरी

शासनादेश के मुताबिक बोनस का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो 31 मार्च 2026 को सेवा में कार्यरत थे और जिन्होंने इस तिथि तक न्यूनतम छह माह की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूरी की हो।

छह माह से एक वर्ष तक की सेवा वाले कर्मचारियों को नियमानुसार आनुपातिक आधार पर बोनस का भुगतान किया जाएगा।

इस योजना का लाभ राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कार्मिकों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार मिलेगा।

वहीं लाभ की स्थिति में स्थानीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों के पात्र कर्मचारियों को उनके संबंधित संस्थानों के संसाधनों से बोनस का भुगतान किया जाएगा।

कर्मचारियों के हितों के प्रति सरकार संवेदनशील : CM धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कर्मचारियों के परिश्रम, समर्पण और योगदान से ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू होती हैं।

राज्य सरकार कार्मिकों के हितों और कल्याण के प्रति संवेदनशील है तथा उन्हें समय-समय पर प्रोत्साहन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली खुशियों, उत्साह और समृद्धि का पर्व है। ऐसे अवसर पर कर्मचारियों को तदर्थ बोनस की सौगात उनके और उनके परिवारों की त्योहार की खुशियों को और बढ़ाएगी। सरकार आगे भी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निर्णय लेती रहेगी।

 

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