Haridwar DM strict on Government employees marriage ragistration on UCC, deadline 30 April
सरकारी कर्मचारियों को UCC में पंजीकरण करने को लेकर सख्त हुए जिलाधिकारी
Haridwar । 26 मार्च 2010 के बाद जिन सरकारी लोगों का विवाह हुआ है और उन्होंने अभी तक UCC में अपना पंजीकरण नहीं कराया है तो उन्हें अब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
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ऐसे लोगों को 10 हजार तक का अर्थ दंड लगाया जा सकता है।
दरअसल 30 अप्रैल तक इन लोगों को अपना पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार ने इस अवधि तक पंजीकरण के लिए 250 रूपये शुल्क जबकि 50 रूपये कॉमन सर्विस सेंटर चार्ज रखा है।
निर्धारित अवधि के बाद सभी पात्रों को सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए जाएंगे नोटिस
30 अप्रैल तक पंजीकरण न कराने वाले लोगों के खिलाफ नोटिस की भी कार्यवाही करने के आदेश जारी किए गए है।
जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने यूसीसी तथा जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित बजट हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कार्यालय सभागार में ली।
जिलाधिकारी ने यूसीसी पर पंजीकरण कार्यों की समीक्षा करते हुए यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। उन्होंने सभी पात्र कार्मिकों को 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने तथा 30 अप्रैल तक पंजीकरण न कराने वाले कार्मिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
प्रमुख सरकारी विभागों में शिक्षा विभाग के 285 कार्मिकों, पुलिस विभाग के 317 कार्मिकों, नगर निगम हरिद्वार के 93 कार्मिकों, विद्युत विभाग के 124 कार्मिकों, युवा कल्याण विभाग के 100 कार्मिकों द्वारा अभी तक पंजीकरण नहीं कराया गया है।
पोर्टल पर 3912 कार्मिकों द्वारा पंजीकरण करा लिया गया है जबकि कुल 1391 कार्मिकों का पंजीकरण होना शेष है।
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