On-line application mandatory for MSME Pharma sidcule M certificate
ब्रेकिंग डेस्क । केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने सभी छोटे और मध्यम आकार के दवा निर्माताओं से कहा है कि वे संशोधित शिड्यूल्ड M के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करें।
20 मार्च को जारी आदेश में शीर्ष औषधि मानक प्राधिकरण ने आवेदकों से ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली (Online National Drugs Lisence Process) (ONDLP) पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने और वहां आवेदन जमा करने के लिए कहा गया है।
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ONDLP में manufacturing और बिक्री लाइसेंस जारी करने सहित दूसरे सर्टिफिकेट जैसे अच्छे विनिर्माण अभ्यास (GMP), बाजार स्थिति प्रमाण पत्र और अनुमोदन के बाद के बदलावों जैसे विभिन्न आवेदनों की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए एक सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म है।
दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने 11 फरवरी को 250 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाली फार्मा कंपनियों के लिए रिवाइस्ड शिड्यूल्ड M को लागू करने की समय सीमा को एक साल के लिए बढ़ा दिया था।
इसके लिए फार्मा कंपनियाँ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा गया है।
हालांकि, यह छूट इन दवा कंपनियों को ऑनलाइन एप्लिकेशन भरने के तीन महीने में अपना प्लान देने के लिए कहा गया है।
फॉर्म ए के रूप में किए जाने वाले इस आवेदन में प्लांट, लैब उपकरण, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (HVAC) सिस्टम और उपयोगिताओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए अंतर विश्लेषण शामिल है।
कंपनियों को 31 मार्च या उससे पहले रिवाइज GMP के लिए आइटम-वार प्लान देना होगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि तीन महीने पूरे होने के बाद इन सुविधाओं का ऑडिट करेगा और अगर प्रतिबद्ध उन्नयन लागू नहीं किया जा रहा है तो कार्रवाई की जाएगी।
शिड्यूल्ड M के लिए दवा कंपनियों के लिए क्वालिटी मानक और GMP निर्धारित करती है, को स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में नोटिफाइड किया गया था और 1 जनवरी, 2025 को लागू हुआ था।
हालांकि, फार्मा एसोसिएशन के अनुरोध पर बाद में छोटी फार्मा कंपनियों के लिए समय सीमा 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई थी।
बता दे कि वर्तमान में, भारत में लगभग 10,500 फार्मास्युटिकल इकाइयाँ हैं, जिनमें से 8,500 MSME क्षेत्र से संबंधित हैं।
इनमें से लगभग 2,000 MSME इकाइयों के पास वर्तमान में WHO-GMP सर्टिफिकेट है।
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