Ban on sale of Buckwheat (Kuttu) without license and in open in Uttrakhand
बिना लाइसेंस और खुला कुट्टू की बिक्री पर लगा बैन
देहरादून, हरिद्वार व ऊधमसिंहनगर से लिए गए कुट्टू के आटे के 6 सैंपल फेल,
मिलावटखोरों के खिलाफ होगा मुकदमा दर्ज
देहरादून। उत्तराखंड में खुला कुट्टू का आटा बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है यही नहीं बिना लाइसेंस के कोई भी कुत्तों का आता नहीं भेज सकता।
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खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दूषित आटे से फैल रही बीमारियों की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है।
स्वास्थ्य सचिव व खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डाॅ आर राजेश कुमार ने कहा राज्य में कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर नई गाईडलाइन जारी कर दी गई है।

उन्होंने कहा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता खुले में कुट्टू का आटा नहीं बेच सकेगा।
इसका बिक्री केवल सील बंद पैकेटों में ही किया जाएगा।
इसके अलावा, पैकेट पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अनुसार लेबलिंग नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है।
कुट्टू के आटे के छह सैंपल फेल
आयुक्त डाॅ आर राजेश कुमार ने कहा कुट्टू के आटे की जांच में कई नमूने असुरक्षित पाए गए हैं।
जिसमें कई प्रतिष्ठानों से लिए गए कुट्टू के आटे के नमूने असुरक्षित पाए गए।
रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में इन नमूनों की जांच की गई।
देहरादून जनपद में मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, विकासनगर से संग्रहित नमूना मिला असुरक्षित। यह कीट व फंगस से विषाक्त पाया गया।
ब्लिंक कामर्स प्राइवेट लिमिटेड ऋषिकेश,
हरिद्वार में नटराज एजेंसी, पीठ बाजार, ज्वालापुर और आशीष प्रोविजन स्टोर, खेडी मुबारकपुर, लक्सर से संग्रहित नमूने भी असुरक्षित पाए गए। इनमें मायकोटॉक्सिन विषाक्त पाया गया है।
इसके अलावा अनाज मंडी रुडकी स्थित शिवा स्टोर से संग्रहित नमूना अधोमानक मिला।
वहीं, जनपद ऊधमसिंहनगर में सिसोना, सितारगंज स्थित जय मैया किराना स्टोर से लिए कुट्टू के आटे के सैंपल में मायकोटॉक्सिन पाया गया।
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त डा. आर राजेश कुमार ने बताया कि इन मिलावटी और असुरक्षित नमूनों को लेकर विभाग को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
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