हाईकोर्ट के आदेश पर Blood Bank पर FIR हुई दर्ज
5 बच्चों में संक्रमित Blood चढ़ाने से HIV के संक्रमण का मामला
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने एक गंभीर और संवेदनशील मामले में बड़ा आदेश देते हुए HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने से पांच बच्चों के संक्रमित होने के मामले में तत्काल FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की एकल पीठ ने पारित किया।
यह मामला दीपिका एच व अन्य बनाम झारखंड राज्य व अन्य से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में लापरवाही के कारण थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाया गया, जिससे वे HIV पॉजिटिव हो गए।
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लिखित शिकायत के बावजूद नहीं हुई FIR
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि इस संबंध में पहले ही संबंधित पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी जा चुकी थी, इसके बावजूद अब तक FIR दर्ज नहीं की गई। वहीं राज्य सरकार ने दलील दी कि कोई औपचारिक शिकायत दर्ज न होने के कारण FIR नहीं हो सकी।
गंभीर अपराध में FIR दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि शिकायत में गंभीर आपराधिक कृत्य का खुलासा होता है, तो FIR दर्ज करना पुलिस का संवैधानिक दायित्व है। अदालत ने कहा कि इस मामले में देरी अस्वीकार्य है।
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध
अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत नकली या संक्रमित दवाओं और सामग्री का उपयोग दंडनीय अपराध है, और संक्रमित रक्त भी इस कानून के दायरे में आता है।
गरीब और वंचित वर्ग से हैं पीड़ित बच्चे
कोर्ट ने इस तथ्य पर भी गंभीर चिंता जताई कि प्रभावित बच्चे समाज के गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्ग से हैं, जिनके स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
गार्जियन द्वारा शिकायत पर FIR अनिवार्य
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जैसे ही प्रभावित बच्चों के अभिभावक संबंधित थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हैं, बिना किसी देरी के FIR दर्ज की जाए।
18 फरवरी को अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी 2026 को होगी, जिसमें अदालत FIR की स्थिति और अपने आदेशों के अनुपालन की समीक्षा करेगी।


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