हरिद्वार उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नाम ठगी प्रकरण में हाइकोर्ट के विद्वान अधिवक्ता पर धोखाधड़ी का केस दर्ज
जमीन को वक्फ बोर्ड के कब्जे में जाने से बचाने के एवज में तीन लाख की ठगी का है आरोप
ज्वालापुर निवासी युवक की शिकायत पर कोतवाली ज्वालापुर में धारा 420, 468 व 471 IPC के तहत मुकदमा किया गया दर्ज
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड सीईओ मुख्तार मोहसीन – “वक्फ बोर्ड की किसी परिसम्पत्ति को लेकर अथवा वक्फ बोर्ड के नाम पर ठगी/धोखाधड़ी करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी.
अगर किसी को अन्य कोई शिकायत है तो सीधे मुझसे संपर्क कर सकता है”
जानकारी के अनुसार जमालपुर कलां, निवासी जमशीद हसन की शिकायत पर बुधवार को कोतवाली ज्वालापुर में 300000 की ठगी करने का मामला सामने आया.
जिसके बाद नवाब अब्बासी पुत्र इन्तेजार अब्बासी निवासी ईदगाह रोड़ ज्वालापुर के खिलाफ शारदा नगर ज्वालापुर स्थित जमीन को
वक्फ बोर्ड के कब्जे से बचाने का प्रलोभन देकर 03 लाख रुपए ठगने के सम्बन्ध में धारा 420, 467, 471 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
प्रकरण की जानकारी मिलने पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्तार मोहसिन (पुलिस महानिरीक्षक) द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए ऐसे किसी भी प्रकरण में पीड़ित होने पर सीधे उनसे शिकायत करने एवं ऐसे किसी भी प्रकरण में सख्त कार्रवाई करने हेतु कहा है।


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