उत्तराखंड में वाहनों के इन चालान पर कम हुआ जुर्माना, कैबिनेट का फैसला
September 11, 2019 1 min read
देहरादून अरुण शर्मा। उत्तराखंड में मोटर व्हीकल एक्ट में कई संसोधन किए है। कुछ नियमों में लगाए जाने वाले जुर्माने को 50 प्रतिशत तक कम किया है।
मोटर व्हीकल एक्ट में राज्य सरकार ने किया आंशिक संशोधन
एक्ट के इन प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं
हेल्टमेट का उपयोग न करने पर 1000 रुपये एवं तीन माह तक लाइसेंस निलंबित।
सील्ट बेल्ट का इस्तेमाल न करने पर 1000 रुपये।
ऐसे अपराध जिनमें कोई प्रावधान नहीं- पहली बार 500 रुपये दूसरी बार 1500 रुपये।
स्टेज कैरेज वाहनों में बिना वैध पास या बिना टिकट यात्रा 500 रुपये।
स्टेज कैरेज के कंडक्टर द्वारा कर्तव्य का पालन न करना 500 रुपये।
दुपहिया तीन पहिया वाहन द्वारा यात्री को ले जाने से मना करना 500 रुपये।
प्राधिकारी के आदेश को न मानने या कार्य में बाधा डालने पर 2000 रुपये।
जानबूझकर सूचना न देने पर 2000 रुपये।
खतरनाक ढंग से वाहन चालने पर पहली बार 1000 और दूसरी बार 2000 रुपये।
सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक हार्न का उपयोग या वाहन के साइलेंसर में बदलाव पर 1000 रुपये पहली बार दूसरी व बार-बार 2000 रुपये।
वाहन में अनधिकृत दखल देना या उसमें छेड़छाड़ करना 1000 रुपये।
बिना आरसी वाहन चालने पर पहली बार में 5000 रुपये और दूसरी पर 10,000 रुपये।
शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने पर पहली बार 1000 रुपये दूसरी बार 2000 रुपये।
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