नदी, नालों और खालो पर निर्माण पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक।
नैनीताल(अरुण शर्मा)। नदी,नालों, खालो की बंजर भूमि पर हर तरह के निर्माण पर लगी रोक।
हाइकोर्ट ने देहरादून में नदी नालों ओर खालो की खाली भूमि पर निर्माण को लेकर MDDA और डीएम को तीन सप्ताह में रिपोर्ट देने के आदेश दिए है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून नदी नालों खालों को बंजर भूमि को परिवर्तित कर प्लाटिंग करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
कोर्ट ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, जिलाधिकारी देहरादून से मौके मुआयना कर तीन सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

आपको बता दे देहरादून निवासी अजय नारायण ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि
देहरादून की शहस्त्रधारा सड़क किनारे नदी, नालो, खालो और बंजर भूमि को परिवर्तित करके प्लॉटिंग करने के बाद बेचा जा रहा है।
जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि नदी, नालो, खालो और बंजर भूमि में की जा रही प्लॉटिंग कर खरीद फरोख्त करने वालो के खिलाफ कार्यवाही करने के साथ ही निर्माण कार्यों में रोक लगाई जाए।
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